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सुप्रीम कोर्ट की जेपी एसोसिएट्स को फटकार, पैसे भरो नहीं तो तिहाड़ दूर नहीं

रिजर्व बैंक ने जेएएल के खिलाफ एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है

Updated On: Jan 10, 2018 06:50 PM IST

FP Staff

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सुप्रीम कोर्ट की जेपी एसोसिएट्स को फटकार, पैसे भरो नहीं तो तिहाड़ दूर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से उसकी देशभर में चल रही आवासीय परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों को उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं बेचने के आदेश को दोहराया है.

मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमिकस क्युरी पवन अग्रवाल को जेएएल कंपनी से घर खरीदने वाले ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाने को भी कहा. पीठ में जस्टिस ए एम खनविल्कर और डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं.

रिजर्व बैंक ने जेएएल के खिलाफ एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर वह बाद में फैसला करेंगे.

जेएएल के स्वतंत्र निदेशकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार के आग्रह पर कोर्ट ने स्वतंत्र निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट देते हुए कहा कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी निदेशक देश से बाहर नहीं जाएगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक को कहा कि वह ना अपनी संपत्ति को बचेंगे और ना ही उसमें किसी भी तीसरे पक्ष को शामिल करेंगे.

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