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कोलकाताः श्री श्री ट्रस्ट बिल्डिंग को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

आर्ट ऑफ लिविंग की सहायक कंपनी विद्या धर्म सनातन ट्रस्ट ने कोलकाता के वेटलैंड में तीन मंजिला इमारत बनाई थी

Updated On: Nov 08, 2018 03:52 PM IST

FP Staff

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कोलकाताः श्री श्री ट्रस्ट बिल्डिंग को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में श्री श्री रवि शंकर के आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट से संबंधित एक इमारत के निर्माण का आदेश दिया है. आदेश के बाद यह साबित हो गया है कि यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है. आर्ट ऑफ लिविंग की सहायक कंपनी विद्या धर्म सनातन ट्रस्ट ने कोलकाता के वेटलैंड में तीन मंजिला इमारत बनाई थी.

आरोप था कि इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया गया था. इस मामले की जांच कर रहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया. अवैध रूप से बनी इस इमारत को यदि गिराया नहीं जाता है तो राज्य के वेटलैंड प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग को सजा के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करना होगा.

ट्रस्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और एनजीटी के निर्देश पर स्टे लगाने के लिए अनुरोध किया था. बता दें कि एनजीटी ने इस इमारत को पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से अवैध करार दिया था. वहीं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स रोजाना जारी किए गए 1,000 मिलियन लीटर सीवेज का पानी साफ करके शहर के लिए पर्यावरण सुरक्षा वाल्व के रूप में काम करता है.

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