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कश्मीरी छात्रों पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा 11 राज्यों को नोटिस

CJI Ranjan Gogoi और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आदेश दिया कि जिन पुलिस अधिकारियों को भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, वे अब कश्मीरी छात्रों पर कथित हमलों के मामलों को देखेंगे

Updated On: Feb 22, 2019 12:26 PM IST

Bhasha

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कश्मीरी छात्रों पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा 11 राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य सचिवों और 11 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को शुक्रवार को निर्देश दिए कि वे पुलवामा आतंकवादी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद कश्मीरियों पर हमले, उनके प्रति उत्पन्न खतरे और उनके सामाजिक बहिष्कार के मामलों को रोकने के लिए जल्द और आवश्यक कदम उठाएं.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह भी आदेश दिया कि जिन पुलिस अधिकारियों को भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, वे अब कश्मीरी छात्रों पर कथित हमलों के मामलों को देखेंगे.

बेंच ने गृह मंत्रालय से कहा कि वह नोडल अधिकारियों का व्यापक प्रचार करें ताकि इस प्रकार के मामलों का शिकार बनने वाले लोग उन तक आसानी से पहुंच सकें.

पीठ ने कहा, ‘मुख्य सचिवों, डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति उत्पन्न खतरे, उनके खिलाफ हमले, उनके सामाजिक बहिष्कार इत्यादि की घटनाएं रोकने के लिए जल्द और आवश्यक कार्रवाई करें.’

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