सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्टर जनरल को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने महिला जिला जज की ओर से दाखिल किए गए यौन शोषण के आरोपों वाली याचिका पर ये कदम उठाया है. महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
Supreme Court issues notice to the register general of Madhya Pradesh High Court on a plea of former woman district judge, who had resigned after alleging sexual harassment by a judge of the High Court. The Court has sought a response from Madhya Pradesh HC within six weeks.
— ANI (@ANI) October 12, 2018
कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अगले छह हफ्तों में जवाब मांगा है. कोर्ट अब इस केस की सुनवाई करेगा.
बता दें कि जिला कोर्ट की महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर 2014 में उनके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नौकरी वापस बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी.
जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता वाली जजों की बेंच ने जिला कोर्ट की महिला जज की याचिका को स्वीकार किया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
बेंच ने कहा कि वो इस बारे में प्रतिक्रिया आने के बाद वो इस केस को सुनेगी.
याचिका में राज्यसभा की ओर से गठित एक जांच पैनल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने आरोपी जज को पद से हटाने को प्रस्ताव पारित करने के लिए एक नोटिस दिया था, जिसके बाद ये जांच पैनल गठित किया गया था. इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के आर बानुमती, रिटायर्ड जस्टिस मंजुला छेल्लूर और वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल थे. इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि महिला जज की ओर से लगाए गए आरोप थोड़ी शंका के परे साबित नहीं हो सकते. लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि महिला जज का सत्र के मध्य में ही ट्रांसफर करना उचित नहीं था.
पैनल ने कहा था, 'ऐसी स्थितियों में शिकायतकर्ता के पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी के बारहवीं की परीक्षाएं चल रही थीं.' महिला जज के ट्रांसफर पर पैनल के रिपोर्ट के बाद अब महिला जज की नौकरी बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है.
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