live
S M L

SC-ST एक्‍ट में तत्‍काल गिरफ्तारी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) एक्‍ट के प्रावधानों में बदलाव किया है

Updated On: Mar 20, 2018 03:48 PM IST

FP Staff

0
SC-ST एक्‍ट में तत्‍काल गिरफ्तारी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) एक्‍ट के प्रावधानों में बदलाव किया है. कोर्ट ने एससी/एसटी एक्‍ट के तहत दर्ज हुए मामलों में तत्‍काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच-पड़ताल के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत की रुकावट को भी खत्‍म कर दिया है. ऐसे में दुर्भावना के तहत दर्ज कराए गए मामलों में अब अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी.

कोर्ट ने कहा कि एससी/ एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी से पहले न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच जरूर कराई जानी चाहिए.

न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की पीठ ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ एससी/ एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. पीठ ने यह भी कहा कि एससी/ एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद ही किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जा सकता है.

(एजेंसी से इनपुट)

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi