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सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक, नीट परीक्षा के छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने पर नोटिस

जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया.

Updated On: Jul 20, 2018 03:52 PM IST

Bhasha

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सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक, नीट परीक्षा के छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया.

पीठ ने इस मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करते हुए पक्षकारों से कहा कि वे इस स्थिति से निपटने के सुझाव दें. पीठ ने कहा, 'हम इस तरह से अंक नहीं दे सकते हैं.' पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले छात्र दूसरे छात्रों की तुलना में लाभ की स्थिति में हैं.

हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 10 जुलाई को सीबीएसई को आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का चयन करने वाले छात्रों को 49 प्रश्नों के तमिल में अनुवाद में गलतियों के सिलसिले में प्रत्येक सवाल के लिए चार अंक के हिसाब से 196 अंक प्रदान किए जाएं.

हाईकोर्ट ने मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सदस्य टी के रंगराजन की जनहित याचिका पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया था कि इसके परिणामस्वरूप पात्र छात्रों की सूची परिवर्तित करके नये सिरे से इसका प्रकाशन किया जाए.

याचिकाकर्ता ने इन 49 सवालों के लिए पूर्ण अंक प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि तमिल भाषा के सवालों में मुख्य शब्दों का अंग्रेजी से गलत अनुवाद हुआ था और इसकी वजह से छात्रों में भ्रम की स्थिति बन गई थी.

नीट की परीक्षा में 720 अंकों के कुल 180 सवाल थे. सीबीएसई ने 11 भाषाओं में 136 शहरों में छह मई को नीट परीक्षा आयोजित की थी और इसके परिणाम चार जून को घोषित हुए थे.

तमिलनाडु के 10 जिलों में 170 केन्द्रों पर करीब एक लाख सात हजार छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे.

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