राम मंदिर मामले अगली सुनवाई अब छह अप्रैल को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में नई तारीख घोषित की.
Supreme Court fixed #Ayodhya case for further hearing on April 6.
— ANI (@ANI) March 23, 2018
कोर्ट इस मामले में 13 अपील की सुनवाई करेगी जो 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को विरुद्ध दायर की गई थी. इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ की जमीन साइट के तीन विभाजन को अनिवार्य किया था.
इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीब की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकरण से असंबद्ध व्यक्तियों की हस्तक्षेप करने के लिए दायर सारी आर्जियां अस्वीकार की जानी चाहिए.
बीजेपी नेता सुब्रमणियन स्वामी भी याचिकाकर्ताों में शामिल
शीर्ष अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमणियन स्वामी की भी इस विवाद में हस्तक्षेप के लिए दायर अर्जी अस्वीकार कर दी. हालांकि न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए स्वामी की याचिका को बहाल करने का आदेश दिया. स्वामी की इस याचिका का पहले निबटारा कर दिया गया था.
स्वामी ने कहा था, 'मैंने एक याचिका यह कहते हुए दायर की थी कि पूजा करना मेरा मौलिक अधिकार है और यह संपत्ति के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है.'
विशेष खंडपीठ के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें विचारार्थ हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2010 में बहुमत के फैसले में इस विवादित भूमि को राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था.
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