सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए फिर से जांच की मांग की थी.
#BREAKING – Supreme Court dismisses plea by an accused in #KathuaHorror seeking fresh investigation in the matter on grounds that the probe conducted earlier was allegedly motivated | @utkarsh_aanand with more details pic.twitter.com/K6X4mvFrnS
— News18 (@CNNnews18) October 5, 2018
न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी.
दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है.
मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे बलात्कार किया गया. बाद में लड़की की हत्या कर दी गई थी.
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