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कठुआ कांड की नए सिरे से नहीं होगी जांच,SC ने खारिज की याचिका

इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए फिर से जांच की मांग की थी

Updated On: Oct 05, 2018 01:51 PM IST

Bhasha

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कठुआ कांड की नए सिरे से नहीं होगी जांच,SC ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए फिर से जांच की मांग की थी.

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी.

दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है.

मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे बलात्कार किया गया. बाद में लड़की की हत्या कर दी गई थी.

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