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SC में कठुआ रेप मामले के मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की सुनवाई को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था. राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया था और एक अदालत में नाबालिग आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था

Updated On: Nov 18, 2018 03:26 PM IST

Bhasha

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SC में कठुआ रेप मामले के मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सनसनीखेज कठुआ गैंगरेप मामले और हत्या के मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जम्मू पुलिस ने रेप के दूसरे मामले में गवाह को हिरासत में लिया था. इसी के बाद जम्मू पुलिस पर गवाह को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं. एएम खानविलकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कठुआ मामले के मुख्य गवाह तालिब हुसैन के एक करीबी रिश्तेदार की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अदालत के आदेश के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ.

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गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अल्पसंख्यक खानाबदोश समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर अगवा किया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया. याचिकाकर्ता एमए खान ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस ने बलात्कार के किसी दूसरे मामले के संबंध में उसके रिश्तेदार हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में उसे प्रताड़ित किया.

New Delhi: A view of Supreme Court of India, in New Delhi, Tuesday, Nov 13, 2018. The Supreme Court is scheduled to consider today a batch of petitions seeking review of its 28 September verdict allowing entry of women of all age groups into the Sabarimala temple in Kerala. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI11_13_2018_000038B)

बचाव पक्ष के वकील ने कहा हुसैन को जमानत मिल चुकी है:

जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पेश हुए वकील शोएब आलम ने अदालत में पिछले महीने याचिका में लगाए आरोपों को खारिज कर दिया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि चूंकि हुसैन को जमानत मिल गई है इसलिए याचिका का कोई मतलब नहीं है. पीठ ने 13 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा, ‘22 अक्टूबर के हमारे आदेश के बावजूद रिट याचिकाकर्ता अपने वकील सुनील फर्नांडीज द्वारा दायर अर्जी पर जवाब के लिए इस अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ. इन परिस्थितियों में रिट याचिका खारिज की जाती है.’

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खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस ने हुसैन को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा और उसे प्रताड़ित किया. सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की सुनवाई को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था. राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया था और एक अदालत में नाबालिग आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था.

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