सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के महाभियोग प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है.
मंगलवार सुबह जस्टिस ए. के सिकरी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की बेंच ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल बहस शुरू होने के बाद कांग्रेस की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए इस याचिका को वापस ले लिया कि संविधान पीठ का गठन होने के बाद ही इस पर सुनवाई हो सकती है. इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी.
Supreme Court dismissed the petitions of two Rajya Sabha Congress Parliamentarians Pratap Singh Bajwa & Amee Harshadray Yajnik as withdrawn. They had approached the SC challenging Vice-President M Venkaiah Naidu's dismissal of the impeachment motion against CJI Dipak Misra. pic.twitter.com/VyP62FyWeW
— ANI (@ANI) May 8, 2018
सोमवार को कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने महाभियोग प्रस्ताव पर नोटिस खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी.
बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर यह नोटिस दिया था, जिसे पिछले महीने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनके (सीजेआई) खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं.
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