दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट केजरीवाल को इस तरह के प्रोटेस्ट करने से रोके. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं हम उन्हें रोकें? डिसमिस.
Supreme Court dismisses a PIL filed against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal going on a hunger strike outside office of Lieutenant Governor. Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says, "Chief Minsiter of Delhi goes on hunger strike and you want us to pass order? Dismissed".
— ANI (@ANI) January 14, 2019
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में हरि राम नाथ नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि वे सीएम केजरीवाल को इस तरह टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद करने के बजाय दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाने का निर्देश दें.
इससे पहले सीएम केजरीवाल ने पिछले साल जून में अपने तीन मंत्रियों के साथ लगभग दो हफ्तों तक एलजी के ऑफिस में धरना दिया था. उस समय उनकी मांग थी कि एलजी अघोषित रूप से हड़ताल पर गए आईएएस अधिकारियों को काम पर वापस लौटने का निर्देश दें. साथ ही उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करें. इसके अलावा एलजी दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को भी मंजूरी दें.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.