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दुर्गापूजा समितियों को धन देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

Updated On: Oct 11, 2018 01:48 PM IST

Bhasha

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दुर्गापूजा समितियों को धन देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए देने का फैसला किया है. इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ को वकील सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे वकील दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए.

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