सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. जिरह के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या एससी/एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को शामिल किया जाना चाहिए? देश की शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र से अपना रुख साफ करने का आदेश दिया.
Reservation in promotions in government jobs: Supreme Court asks Union of India as to 'whether the creamy layer should also be incorporated in SC/ST community.' pic.twitter.com/oLbske65F4
— ANI (@ANI) August 16, 2018
इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को नहीं लागू किया जा सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी/एसटी के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार किया जा सकता है.
बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछड़ेपन और जाति का ठप्पा सदियों से एससी/एसटी के साथ रहा है भले ही उनमें से कुछ इससे उबर गए हों. उन्होंने कहा, आज भी एससी/एसटी लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शादी करने और घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को 2006 के अपने फैसले के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पांच जजों की एक बेंच पहले यह देखेगी कि क्या इसकी सात जजों की बेंच को फिर से विचार करने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले पर केवल अंतरिम राहत को देखते हुए सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि इस बारे में उल्लेख पहले ही संविधान पीठ में है.
2006 के एम नागराज फैसले में कहा गया था कि एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण तभी दे सकते हैं जब आंकड़ों के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और प्रशासन की मजबूती के लिए ऐसा करना जरूरी है. हालांकि 1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 2005 के ई वी चिन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इस बाबत फैसले दिए गए थे. ये दोनों फैसले ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर से जुड़े थे.
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