सुप्रीम कोर्ट ने आज बलात्कार से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने बलात्कार के चलते गर्भवती हुई 13 साल की लड़की को 32 हफ्तों की प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए गर्भपात की इजाजत दे दी.
इंडियन ए्क्सप्रेस की खबर के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस अमितावा रॉय की बेंच ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पीड़ित को गर्भपात की इजाजत दे दी. पीड़ित सातवीं कक्षा की छात्रा है.
याद रहे कि इससे पहले एक ऐसे ही मामले में अदालत ने गर्भपात की इजाजत देने से मना कर दिया. उस समय प्रेगनेंसी के अधिक समय गुजर जाने को इसका कारण माना गया था.
कोर्ट ने कहा कि अस्पताल 8 सितंबर को पीड़ित का गर्भपात कर सकता है. देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून के सेक्शन 3(2)(b) के तहत 20 हफ्तों से ज़्यादा पुराने भ्रूण का गर्भपात प्रतिबंधित है. ऐसे में उम्मीद है कि बलात्कार से जुड़ा सर्वोच्च अदालत का ये फैसला रेप के चलते गर्भवती हो जाने वाली लड़कियों, महिलाओं को बड़ी राहत देगा.
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