सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में हुई मृत्यु की विशेष जांच दल से जांच के लिए बीजेपी नेता सुब्रमणियन स्वामी की याचिका पर सोमवार को सवाल उठाए और उनसे कहा कि उसे इस पहलू पर संतुष्ट किया जाए.
जज अरूण मिश्रा और जज अमिताव राय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता से कहा कि उन्हें पहले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि क्या उनकी याचिका विचार योग्य है.
स्वामी ने कहा कि यह जनहित का मामला है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में करीब एक साल का वक्त लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा की अस्वाभाविक मौत हुई थी.
पीठ ने स्वामी से कहा कि वह याचिका की विचारणीयता के सवाल पर पहले बहस करें और इसके साथ ही मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल 28 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमे उसने सुनंदा पुष्कर की मृत्यु की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी.
सुनंदा पुष्कर की लाश 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के एक सूइट में रहस्यमय परिस्थितियों में मिली थीं.
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