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ईडी ने तेजस्वी को फिर भेजा सम्मन, 13 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया

इससे पहले ईडी मामले के संबंध में तेजस्वी से करीब नौ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है

Updated On: Nov 03, 2017 02:55 PM IST

Bhasha

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ईडी ने तेजस्वी को फिर भेजा सम्मन, 13 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया

रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में अपनी मनीलॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव को 13 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले ईडी मामले के संबंध में तेजस्वी से करीब नौ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर को पेशी के संबंध में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को इसी तरह का सम्मन भेजा गया था, जिसमें वह पेश नहीं हुए थे. अब एजेंसी ने पेशी के लिए 13 नवंबर की नई तारीख तय की है.

जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002) के प्रावधानों के तहत कुछ समय पहले लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

ईडी ने मामले में पूछताछ के संबंध में तेजस्वी की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भी सात नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. राबड़ी देवी भी कम से कम पांच बार ईडी के भेजे सम्मन पर पेश नहीं हुईं हैं.

केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले पटना में जमीन लेने का आरोप 

जुलाई में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया था और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और अन्य की संपत्तियों पर कई बार तलाशी ली थी.

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप है कि 2004 में लालू प्रसाद ने बतौर रेल मंत्री  आईआरसीटीसी की दो होटलों की रख रखाव का जिम्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी को दिया था. बदले में प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के स्वामित्व वाली ‘बेनामी’ कंपनी से रिश्वत के तौर पर पटना में अहम जगह की जमीन ली.

सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज अन्य नामों में विजय कोचर, विनय कोचर (दोनों सुजाता होटल के निदेशक), डिलाइट मार्केटिंग कंपनी (अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से) और तत्कालीन आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी. के. गोयल शामिल हैं.

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