आधार कार्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आदेश का अनुपालन करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी सत्यापन बंद करने को कहा है.
शीर्ष अदालत ने पिछले महीने ही अपने महत्वपूर्ण फैसले में निजी इकाइयों द्वारा आधार का उपयोग बंद करने को कहा था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है. दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के परिपत्र में कहा कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के साथ-साथ नया सिम कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता.
हालांकि, विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए स्वेच्छा से आधार देता है तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यानी इसका उपयोग आफलाइन किया जा सकता है.
दूरसंचार विभाग के अनुसार उद्योग ने मोबाइल ग्राहकों के लिए वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है. इसमें ‘ग्राहक एक्वीजिशन फार्म’ के साथ ग्राहक की ‘लाइव’ तस्वीर और पहचान एवं पते के लिए स्कैन कापी का उपयोग होगा. इससे नए मोबाइल ग्राहकों के लिये प्रक्रिया डिजिटल और कागजरहित रहेगी.
विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अपनी प्रणाली को इसके लिए तैयार करने तथा प्रस्तावित डिजिटल प्रक्रिया की मंजूरी के लिए पांच नवंबर तक प्रस्ताव देने को कहा है.
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