अगर आपको इस भुलावे में हैं कि हाल ही में ‘राइट टू प्राइवेसी’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाना होगा तो आपका सिम बंद हो सकता है. सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अनिवार्यता अभी भी बरकरार है और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का ही एक अन्य फैसला है.
फरवरी 2018 तक अगर आपने अपने सिम कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका नंबर डिएक्टिवेट हो जाएगा. गौरतलब है कि लोकनीति फाउंडेशन मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड को आधार से जोड़े जाने का आदेश दिया था.
Aadhaar mobile linkage being done as per Supreme Court orders passed in February this year in Lokniti foundation case.
— ANI (@ANI) September 9, 2017
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फरवरी 2017 में आया था. इसके बाद अब सभी फोन को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के एक साल के भीतर आधार से लिंक किया जाना है.
All SIM cards have to be verified with Aadhaar within a year from date of judgement. All un-linked phones will be deactivated after Feb'18.
— ANI (@ANI) September 9, 2017
इस आधार पर अगर किसी यूजर ने फरवरी 2018 तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उसका नंबर बंद हो सकता है.
ऐसा धोखाधड़ी, अपराधिक और आतंकी गतिविधियों में आपके नाम से लिए जाने वाले फर्जी सिमों के उपयोग को रोकने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार ने यूजर को इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि आधार लिंकिंग से उनके बायोमेट्रिक डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा.
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