सोमवार को कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ और उसके साथी मोहन माडोता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. रानोली इलाके में विजयपाल हत्याकांड मामले में यह सजा सीकर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4 सुरेंद्र पुरोहित ने सुनाई. अपर लोक अभियोजक रमेश पारीक के अनुसार 23 जून 2005 में राजू ठेठ ने विजयपाल की हत्या की थी. इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.
आनंदपाल, राजू ठेठ और सुभाष बराल जैसे कई नाम ऐसे हैं जिनके चलते शेखावाटी में बदमाशों की गैंग और गैंगवार शुरू हुई थी. कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के राइट हैंड कहे जाने वाले सुभाष बराल ने गैंगस्टर राजू ठेठ पर सीकर जेल में गोलीबारी की थी.
हालांकि गोलीबारी में राजू ठेठ बच गया था. पिछले साल बराल आनंदपाल के साथ पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने सुभाष बराल को फिर से भारी हथियारों के साथ पकड़ लिया था. मार्च महीने में सदर थाना पुलिस की कार्रवाई में पकड़े में आए नौ बड़े हथियारों के तार भी राजू ठेठ और उसकी एंटी गैंग से जुड़े थे.
पुलिस की जांच में सामने आया था कि राजू ठेठ को मारने के लिए सीकर में इन हथियार सप्लाई हुई थी. ठेठ को मारने के लिए साजिश रची गई थी. सीकर में पेशी के दौरान उसपर हमला किया जाना था लेकिन पुलिस ने 19 मार्च को धोद इलाके से यह हथियार जब्त कर लिए थे.
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