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उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी.
प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे पर मौजूद शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिए थे. सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों.’
शर्मा ने कहा, ‘इस बात के सख्त आदेश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो. आबकारी सचिव और अन्य अफसरों को हिदायत दी गई है कि आवासीय क्षेत्रों, धार्मिक जगहों और स्कूलों के आसपास शराब के ठेके ना खुलें.'
उन्होंने कहा, ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई शराब की दुकान नियम-कानून का पालन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
शिकायत करें, कानून हाथ में न लें
शर्मा ने कहा, ‘अगर कहीं स्कूल, धार्मिक स्थान और आबादी वाले क्षेत्र में शराब की दुकान है तो अविलंब जिलाधिकारी को शिकायत करें. इसके बाद ऐसी शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी बिलकुल गलत है. हमारी जनता से अपील है कि वह कानून को हाथ में ना ले.’
उन्होंने कहा, ‘हम जन-भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन साथ ही अनुरोध है कि कोई कानून को हाथ में ना ले. ये सरकार कानून से चलने वाली सरकार है. पहले की सरकारों की तरह शिकायत ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी बल्कि शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.'