जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जबर्दस्त यू-टर्न लिया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शोपियां मुठभेड़ कांड में आर्मी जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) करमवीर सिंह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आदित्य कुमार पर दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की गई है. जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि मुठभेड़ कांड को लेकर दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं. बेंच ने मेजर आदित्य कुमार के पिता को याचिका पत्र की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और राज्य सरकार को सुपुर्द करने का आदेश दिया. मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जिन-जिन आर्मी अफसरों या जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद किया जाए.
Decision would be taken by the Court, I can't speak or comment on it: Lt Col Karamveer Singh, seeking quashing of the FIR registered against his son Major Aditya Kumar in the Shopian firing incident case. pic.twitter.com/YtZ5THEDU2
— ANI (@ANI) March 5, 2018
मेजर आदित्य कुमार के पिता और इस मामले के याची लेफ्ट. कर्नल (रिटा.) करमवीर सिंह ने कहा, मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकते.
Won't say it's a big relief just yet as Court has modified the interim order to say that no investigation in terms of the FIR.What is interesting is that Union of India thru AG came out with a completely supportive&unequivocal stand in favour of India Army:Aishwarya Bhati, lawyer pic.twitter.com/cmfRFLEpVm
— ANI (@ANI) March 5, 2018
इस मामले की जिरह करने वाली वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा, फिलहाल इसे बड़ी राहत नहीं कह सकते क्योंकि एफआईआर से जुड़ी जांच न करने के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश को बदल दिया है. सबसे दिलचस्प यह है कि एटॉर्नी जनरल को आगे रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय सेना के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई है.
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