बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को सत्र अदालत ने विदेश जाने की इजाजत दे दी है. दोनों ने धोखाधड़ी के मामले में उन्हें मिली सशर्त जमानत से नियमों में ढील मांगी थी.
दोनों को 9 जून को सत्र अदालत के जज एस सी खालिपे ने सशर्त इजाजत दी थी. राज और शिल्पा के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि राज और शिल्पा 12 जून से 21 जुलाई के बीच बिजनेस के लिए लंदन और अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं.
उन्होंने अपने व्यावसायिक बैठकों के कार्यक्रम और 14-15 जुलाई को आईफा में शामिल होने की बात अदालत से कही है.
आवेदन में कहा गया है कि अगर दोनों को इजाजत नहीं दी गई तो उनके कारोबार को काफी घाटा होगा.
वकील ने कहा कि राज और शिल्पा जांच में सहयोग कर रहे हैं. उनके यात्रा संबंधी सभी दस्तावेज कोनगांव पुलिस थाने में जमा हैं.
सहायक सरकारी वकील विनित कुलकर्णी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रवृति का है.
उन्होंने कहा, यदि आवेदन को मंजूरी दी गई तो बहुत हद तक संभव है कि वह जांच को प्रभावित करने की कोशिश करें क्योंकि आरोपी बेहद प्रभावशाली हैं.
देश से बाहर नहीं जाने की शर्त पर दी थी अग्रिम जमानत
पहले भी आरोपियों में से एक ने आवेदन देने वाले को अदालत में धमकी दी थी. इसलिए आवेदन खारिज करना चाहिए. बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों को सुनने के बाद जज ने कहा कि आवेदकों को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह देश से बाहर नहीं जाएंगे.
हालांकि, जांच अधिकारी को आवेदन पर आपत्ति नहीं है, इसलिए अदालत दोनों को विदेश यात्रा की इजाजत देता है.
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर एक टेक्सटाइल कंपनी द्वारा 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है.
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