सतलोक आश्रम चलाने वाले रामपाल को बुधवार को एक महिला की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले में रामपाल समेत 13 अन्य लोगो को 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. रामपाल के खिलाफ एफआईआर नंबर 430 के तहत दर्ज इस मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Self-styled godman Rampal awarded life imprisonment in a murder case (FIR number 430). (file pic) pic.twitter.com/MB4PK2qj2i
— ANI (@ANI) October 17, 2018
दरअसल इस मामले में शिकायत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जखोरा गांव में रहने वाले सुरेश ने दर्ज कराई थी. इस शिकायत में सुरेश ने आरोप लगाया था कि हिसार के बरवाला गांव में स्थित रामपाल के आश्रम में उनकी पत्नी को बंदी बना कर रखा गया और उनकी हत्या कर दी गई. इस मामले में आश्रम से एक शव भी बरामद किया गया था जिसके बाद 19 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज किया गया.
4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा
इससे पहले मंगवार को हिसार कोर्ट ने 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही रामपाल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.
अदालत ने उनपर आईपीसी की धारा 343 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दो साल की जेल की सजा और 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश) के तहत उम्रकैद की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
नवंबर 2014 में सतलोख आश्रम में हुई हिंसा में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. आश्रम में रामपाल के समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था. इसके बाद रामपाल पर हत्या के दो मामले दर्ज किए गए थे.
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