सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर चीफ जस्टिस पर अविश्वास जताया नहीं जा सकता.
SC rules that Chief Justice of India is first among equals & has constitutional authority to decide allocation of cases and setting up of benches to hear them. pic.twitter.com/H0oKO0jlsE
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 11, 2018
वकील अशोक पांडे की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जज ए एम खानविलकर और जज डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीजेआई इस संस्था के प्रमुख हैं, और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां निहित हैं.
Supreme Court dismissed the PIL seeking to frame rules to regulate setting up of Benches and allocation of cases in Supreme Court and High Courts.
— ANI (@ANI) April 11, 2018
बेंच के लिए फैसला लिखते हुए जज चंद्रचूड़ ने संवैधानिक उपचार का हवाला देते हुए कहा, 'भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) समकक्षों में प्रथम हैं. मुकदमों के बंटवारे और पीठों के गठन का उनके पास विशेषाधिकार है.'
CJI द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों पर अविश्वास नहीं हो सकता
आदेश में कहा गया है कि चूंकि भारत के चीफ जस्टिस उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के तहत आने वाले कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए 'उनके द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को लेकर कोई अविश्वास नहीं हो सकता है.'
बीते 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कामकाज के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि 'लोकतंत्र दांव पर है. इसे ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा.'
उन्होंने चीफ जस्टिस को 2 महीने पहले 7 पन्ने का लिखा पत्र भी जारी किया. इसमें आरोप लगाया गया था कि चीफ जस्टिस अपनी पसंद की बेंचों में केस भेजते हैं. देश के कानूनी इतिहास में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अदालती सिस्टम पर सवाल उठाए थे.
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