मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिलबाग सिह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में संशोधन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी कर उससे इस मामले में जवाब मांगा है.
राज्य सरकार ने छह सितंबर को पुलिस महानिदेशक एस पी वैद की जगह दिलबाग सिंह को कार्यवाहक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया था. पुलिस प्रमुख वैद को परिवहन आयुक्त बनाया गया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो साल के कार्यकाल के आदेश का दुरूपयोग रोकने के लिये कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाया था.
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमित नियुक्ति होने तक के लिए पूरी तरह एक अंतरिम व्यवस्था है. उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस बल अपने मुखिया के बगैर नहीं रह सकता है.
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