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SC: कार्ति चिदंबरम को बेटी के एडमिशन के लिए ब्रिटेन जाने की दी अनुमति

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तीन दिन के भीतर ये आश्वासन देने का आदेश दिया कि वे इस समय सीमा का पालन करेंगे. इसके समाप्त होने पर भारत लौट कर आएंगे

Updated On: Nov 20, 2017 06:43 PM IST

Bhasha

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SC: कार्ति चिदंबरम को बेटी के एडमिशन के लिए ब्रिटेन जाने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जाना है. वे एक से 10 दिसंबर तक ब्रिटेन में रह सकते हैं.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कार्ति चिदंबरम को तीन दिन के भीतर ये आश्वासन देने का आदेश दिया कि वे इस समय सीमा का पालन करेंगे. इसके समाप्त होने पर भारत लौट कर आएंगे.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अर्जी के बारे में जांच एजेंसी के रूख के संबंध में पूछे गए कोर्ट के सवाल के जवाब में एक नोट पेश किया.

पीठ ने हालांकि, अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने को किसी भी अदालत में मिसाल के रूप में पेश नहीं किया जाएगा.

लुक आउट नोटिस की मांग कर चुकी है सीबीआई 

सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को सीबीआई से कहा था कि कार्ति चिदंबरम को कुछ दिन के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के बारे में वे अपनी स्थिति साफ करे.

सीबीआई ने 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें 2017 में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड रूपए की धनराशि स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट कार्ति चिदंबरम के लिए जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई कर रही है. जांच ब्यूरो ने एक सितंबर को कहा था कि कार्ति चिदंबरम के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी करने की ठोस वजह हैं.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्ति चिदंबरम को इस मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए बगैर विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके बाद एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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