सुप्रीम कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक हॉस्पिटेलिटी फर्म की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इस फर्म ने हरियाणा और राजस्थान में भूमि सौदों से हुए लाभ के बारे में वर्ष 2010-11 का कर आकलन पुन: करने की इनकम टैक्स विभाग की नोटिस को चुनौती दी थी.
दिल्ली स्थित स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी ने इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी.
जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.
इनकम टैक्स विभाग ने हाईकोर्ट में पेश की थी रिपोर्ट
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी के बारे में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी. विभाग ने कहा था कि उसके पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि2010-11 में इस फर्म द्वारा 35 करोड़ रूपए से अधिक की राशि को कर आकलन से बचाने का प्रयास किया.
हाईकोर्ट ने कहा था कि इन कारणों पर गौर करने के बाद वह इससे संतुष्ट है कि इसमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता है.
इस फर्म ने हाईकोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की नोटिस को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि ‘अनुमान लगाने के कारण’ महज संदेह हैं और वे यह साबित नहीं करते हैं कि आमदनी को आकलन छिपाया गया.
अदालत ने कहा था कि नोटिस को न्यायोचित ठहराने के साक्ष्य और सामग्री रिकार्ड में है.
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