सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की नई जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है. बुधवार को जस्टिस एस ए बॉबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने पंकज फडनीस की याचिका को खारिज कर दिया है.
Supreme Court dismissed the PIL filed by a Mumbai-based IT professional, seeking reopening of Mahatma Gandhi assassination case.
— ANI (@ANI) March 28, 2018
अभिनव भारत की ओर से मुंबई के पंकज फडनीस ने ताजा दस्तावेजों के आधार पर हत्या की नई सिरे से जांच कराने की मांग की थी.
अदालत ने कहा कि इस मुकदमे पर फिर से सुनवाई कराने के लिए दायर याचिका अकादमिक शोध पर आधारित है. और यह वर्षों पहले हुए किसी मामले को फिर से खोलने का आधार नहीं बन सकता.
Supreme Court rejects plea seeking fresh investigation into assassination of #MahatmaGandhi.
— All India Radio News (@airnewsalerts) March 28, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच नए सिरे से कराने के लिए दायर याचिका पर बीते 6 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी. अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट किया कि वह भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा बल्कि फैसला करते समय कानूनी दलीलों पर भरोसा करेगा.
याचिका दायर करने वाले पंकज फडनीस ने इस मामले को सच्चाई पर पर्दा डालने वाली इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने का दावा किया था.
पंकज फणनीस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 6 जून, 2016 को दिए फैसले में उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
महात्मा गांधी की 30 जनवरी, 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी. आरोपी गोडसे को इस गुनाह के लिए 15 नवंबर, 1949 को फांसी दे दी गई थी.
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