सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसक घटनाओं की रोकथाम और इनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए हर जिले में सीनियर पुलिस अफसर को नोडल अधिकारी नियुक्त करे.
#SC directs states to appoint senior cops as nodal officers in districts to prevent cow vigilantism in the country.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2017
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस ए एम खानविलकर की तीन सदस्यों वाली खंडपीठ ने राज्यों के मुख्य सचिवों को गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई के ब्योरे के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया.
#SC asks state chief secretaries to file detailed report on actions taken to curb cow vigilantism.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2017
पीठ ने केंद्र से कहा है कि वह इस तर्क पर जवाब दाखिल करे कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर निर्देश जारी कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के उपाय करने का सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने सहित कई राहत देने का अनुरोध किया गया है.
तुषार गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने गौमांस रखने या इसका सेवन करने, या इसे ले जाने के नाम पर हिंसक भीड़ द्वारा लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया.
उन्होंने सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार द्वारा पहले दिये गये उस बयान का भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार लोगों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की घटनाओं का समर्थन नहीं करती है.
तुषार गांधी के अलावा कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर एक याचिका दायर कर रखी है.
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