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राम रहीम से कम नहीं है रामपाल के कारनामे, ये हैं बड़े मामले

रामपाल 33 महीने से हिसार जेल में बंद है. उसे नवंबर, 2014 में हिसार के बरवाला स्‍थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था.

Updated On: Aug 29, 2017 04:11 PM IST

FP Staff

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राम रहीम से कम नहीं है रामपाल के कारनामे, ये हैं बड़े मामले

संत रामपाल को हिसार की अदालत ने पुलिस पर हमला करने और बंधक बनाने के मामले में बरी कर दिया है. हालांकि उनपर देशद्रोह और हत्या का मामला जारी रहेगा. रामपाल पर देशद्रोह सहित सात संगीन मामले दर्ज हैं.

रामपाल 33 महीने से हिसार जेल में बंद है. उसे नवंबर, 2014 में हिसार के बरवाला स्‍थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था. लेकिन उसकी हर पेशी पर भारी संख्‍या में समर्थक उमड़ते हैं. इसलिए हिसार प्रशासन ने बस सेवाएं, कुछ ट्रेनें और मोबाइल इंटरनेट एहतियात के तौर पर बंद की थीं, ताकि फिर पंचकूला जैसी कोई घटना न दोहराई जाए.

हिसार में इंटरस्‍टेट और जिला स्‍तरीय नाकों पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिसकर्मी उसके भक्‍तों को रोकने के लिए तैनात किए गए थे. रामपाल भले ही जेल में हो लेकिन उसे बाहर निकालने की मांग को लेकर उसके समर्थकों का जंतर-मंतर पर धरना भी जारी है.

आज उसके दो मामलों में फैसला आ चुका है. पहला सरकारी काम में बाधा डालने और दूसरा रास्‍ता रोक कर बंधक बनाने का मामला. हिसार पुलिस ने कोर्ट से गुजारिश की थी राम रहीम के केस वजह से रामपाल मामले की सुनवाई 24 अगस्‍त को न की जाए. इस मामले पर सुनवाई कोर्ट ने पुलिस की मजबूरी स्‍वीकार करते हुए 29 तक टाल दी थी.

रामपाल पर ये हैं बड़े मामले

-मध्‍य प्रदेश निवासी रजनी की आश्रम में मौत मामले में हत्‍या का केस चल रहा है. सतलोक आश्रम में भगदड़ के दौरान पांच भक्‍तों की मौत पर रामपाल और उसके 13 सहयोगियों पर हत्‍या का दूसरा केस दर्ज है.

-रामपाल सहित उसके 942 समर्थकों पर देशद्रोह का केस दर्ज है. इस मामले में हिसार में सोमवार को भी सुनवाई हुई. जिसमें 241 आरोपी अदालत में पेश हुए. रामपाल और उसके चार अन्‍य साथियों पर रास्‍ता रोक कर संगत को बंधक बनाने का मामला भी चल रहा है.

-रामपाल और उसके साथियों पर नवंबर 2014 में सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है.

- रामपाल और उसके 14 साथियों पर पुस्‍तकों के माध्‍यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है.

-सतलोक आश्रम में करीब 400 सिलेंडर पाए जाने पर आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत केस दर्ज है.

(साभार न्यूज18)

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