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सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 10 दिनों की मोहलत देते हुए 709 करोड़ रुपए, सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा है

Updated On: Jun 19, 2017 10:02 PM IST

Bhasha

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सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत रॉय की पैरोल 5 जुलाई तक बढ़ा दी है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 19 जून तक इस चेतावनी के साथ बढ़ाई थी कि अगर वो 15 जून तक 1,500 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें दोबारा जेल जाना होगा.

सहारा ग्रुप ने लंदन के होटल का बेचा शेयर 

सहारा ग्रुप ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सेबी को अपने बकाए का भुगतान करने के लिए फंड जुटाने को लंदन के ग्रासवेनार हाउस होटल में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है.

सहारा ग्रुप के वकील और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच को बताया कि ग्रासवेनार हाउस होटल, GH इक्विटी यूके लिमिटेड को बेचा गया है. उन्होंने कहा कि पैसा 10 दिनों के भीतर आ जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 10 और कार्यदिवसों की मोहलत देते हुए 709 करोड़ रुपए, सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा है.

सहारा को अभी 25,781 करोड़ रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट में से 11,169 करोड़ रुपए का भुगतान अब भी इनवेस्टर्स को करना है.

सहारा ग्रुप की कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट (SHICL) ने 2008 और 2009 के बीच OFCD के ज़रिए फंड्स जुटाया था.

अप्रैल में सुब्रत रॉय को ज़मानत देने के साथ कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को महाराष्ट्र के लोनावाला के करीब सहारा की प्राइम प्रॉपर्टी एंबी वैली के नीलामी में आगे बढ़ने का निर्देश दिया था.

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