live
S M L

सबरीमाला विवाद: केरल हाईकोर्ट ने रेहाना फातिमा की जमानत याचिका खारिज की

फातिमा ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाउंगी

Updated On: Nov 16, 2018 08:38 PM IST

FP Staff

0
सबरीमाला विवाद: केरल हाईकोर्ट ने रेहाना फातिमा की जमानत याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मॉडल और एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा की अंतरिम जमानत खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी थी. जिसके बाद फातिमा ने भी मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था, जो असफल साबित हुआ था.

फातिमा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का आरोप है. आरोप है कि फातिमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में भगवान अयप्पा (सबरीमाला मंदिर में देवता) का अपमान किया था.

फातिमा के खिलाफ 30 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था. यह केस सबरीमाला समरक्षा समिति के द्वारा दर्ज कराया गया था. यही ग्रुप मंदिर की परंपरा को बचाने के लिए लड़ाई कर रहा है. फातिमा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

एनडीटीवी के मुताबिक, फातिमा ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाउंगी.

19 अक्टूबर को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली एक्टिविस्ट 'रेहाना फातिमा' और हैदराबाद की पत्रकार कविता जक्कल पूरी तैयारी के साथ मंदिर पहुंची. लेकिन प्रदर्शनकारियों की फौज ने उन्हें मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया. ये दोनों ही महिलाएं अकेले नहीं थीं, बल्कि 150 जवानों की सुरक्षा में मंदिर की ओर बढ़ रही थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया.

केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली बीएसएनएल की कर्मी रेहाना फातिमा का तबादला कोच्चि के पलारीवत्तोम टेलीफोन एक्सचेंज में कर दिया गया था.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi