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सबरीमाला : केरल के पलक्कड में धारा 144 लागू

बृहस्पतिवार की रात 11 बजे यह निषेधाज्ञा 24 घंटे के लिए लागू की गई. सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इलाके में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध होता है

Updated On: Jan 04, 2019 03:32 PM IST

Bhasha

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सबरीमाला : केरल के पलक्कड में धारा 144 लागू

सबरीमला मंदिर में रजस्वला उम्र की दो महिलाओं के प्रवेश को लेकर व्यापक स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार की देर रात को उत्तरी केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वरम तालुक और पलक्कड शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई.

पलक्कड के जिला कलेक्टर डी बालमुरली ने जिला पुलिस प्रमुख समेत विभिन्न अधिकारियों की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पलक्कड़ शहर के लिए आदेश जारी किए.

बालमुरली ने कहा, ‘शहर में तनावपूर्ण स्थिति पर विचार करने के बाद शुक्रवार शाम छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है.’

कासरगोड के जिला कलेक्टर डी सजित बाबू ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मंगेश्वरम तालुक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है.

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बृहस्पतिवार की रात 11 बजे यह निषेधाज्ञा 24 घंटे के लिए लागू की गई.

सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इलाके में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध होता है.

पलक्कड में बुधवार को सुबह से कई स्थानों पर हिंसा हुई थी और वहां माकपा, भाकपा और भाजपा के कार्यालयों पर हमले किए गए थे.

भाजपा के समर्थन से सबरीमला कर्म समिति ने बृहस्पतिवार को हड़ताल का आह्वान किया था. इस दौरान माकपा और भाकपा के कार्यालयों पर हमले किए थे.

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