गुरुग्राम के चर्चित प्रद्युम्न मर्डर केस में 16 साल के आरोपी को बालिग मानकर केस चलाया जाए या नहीं इस पर सेशन कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है. सेशन कोर्ट के जज जसबीर सिंह कुंडु ने पिछले हफ्ते सीबीआई को पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया था.
सीएनएन-न्यूज 18 की खबर के मुताबिक आरोपी नाबालिग के परिजनों ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) पर आरोप लगाया था कि सीबीआई की जांच पूरी हुए बिना 16 साल के किशोर पर बालिग का केस चलाने की इजाजत दे दी गई.
इस मामले में पिछले साल 20 दिसंबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला दिया था कि आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए. इस केस में आरोपी छात्र अगर दोषी पाया जाता है तो उसे बालिग आरोपियों की तरह सजा मिलेगी. इसके साथ ही जेजे बोर्ड ने मामला सेशन कोर्ट को भोज दिया. सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर से शुरू हुई थी.
बता दें कि निर्भया कांड के बाद देश में एक नया कानून लाया गया जिसके मुताबिक किसी नाबालिग अपराधी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे बालिग की धाराओं में बदला जा सकता है.
यह है पूरा मामला
पिछले साल 8 दिसंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. गुरुग्राम पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल के कंडक्टर को हत्या का आरोपी बनाया और उसे गिरफ्तार कर लिया.
प्रद्युम्न ठाकुर का परिवार गुरुग्राम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की. काफी दबाव के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया. सीबीआई जांच में सामने आया कि बच्चे की हत्या स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने की थी.
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