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मानहानि मामला: कोर्ट ने कहा, 23 अप्रैल तक पेश हों राहुल गांधी

भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 23 अप्रैल को पेश होने को कहा है

Updated On: Jan 17, 2018 05:48 PM IST

FP Staff

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मानहानि मामला: कोर्ट ने कहा, 23 अप्रैल तक पेश हों राहुल गांधी

भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 23 अप्रैल को पेश होने को कहा है. आपको बता दें कि राहुल ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी को मारा है. राहुल के इस बयान को लेकर ही उनके खिलाफ आरएसएस के एक नेता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था.

आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था. कुंटे का कहना था कि राहुल ने आरएसएस पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि राहुल को इस मामले में भिवंडी कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

राहुल गांधी को बुधवार यानी आज ही कोर्ट के समक्ष पेश होना था. लेकिन कोर्ट ने उनके वकील द्वारा कोर्ट में अर्जी देने के बाद उन्हें 23 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मार्च, 2014 में ठाणे में एक रैली के दौरान कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधीजी की हत्या की थी और आज उनके (बीजेपी) लोग गांधीजी की बातें करते हैं.

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