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आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी- लोगों को घर दो नहीं तो तुम्हें बेघर कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपानी बिल्डर्स को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि कोर्ट उनके सभी फ्लैट और संपत्तियों को बेचकर अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए फंड की व्यवस्था करेगा.

Updated On: Aug 08, 2018 05:03 PM IST

FP Staff

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आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी- लोगों को घर दो नहीं तो तुम्हें बेघर कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों को चेतावनी दी है कि वे अदालत के साथ ‘ज्यादा होशियारी’ न दिखाएं अन्यथा कोर्ट उन्हें ही बेघर कर देगा. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों को चेतावनी दी कि वह लंबित रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए उनकी सारी संपत्ति को बेच सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 दिन के भीतर आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक और निदेशकों की चल- अचल संपत्तियों के मूल्य और अन्य कीमती चीजों की रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

कोर्ट ने आम्रपाली की परियोजनाओं का रख-रखाव देखने वाली कंपनियों और उन्होंने जो धन जुटाए और वितरित किए हैं उसका भी ब्यौरा मांगा है. कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सेवारत निदेशकों या 2008 से अब तक कंपनी छोड़ चुके निदेशकों का भी ब्यौरा मांगा. कोर्ट ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि वे आज ही आम्रपाली समूह की दो परियोजनाओं में बिजली आपूर्ति बहाल करें. बिजली बिल बकाया रहने के कारण इन परियोजनाओं को बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी.

इसके पहले इसी महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनियों और उनके निदेशकों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे. और साथ ही इन कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्ति भी अटैच कर दी थी.

कोर्ट की नाराजगी क्यों है-

दिल्ली- एनसीआर में आम्रपाली के बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों के पैसे फंसे हैं. बिल्डर ने इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक समय सीमा बताते हुए कोर्ट में हलफनामा दिया था, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया. कंपनी को कोर्ट की रजिस्ट्री में 250 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया, पर कंपनी ने ये भी नहीं किया. इसके अलावा कंपनी ने फ्लैट खरीदारों के 2765 करोड़ रुपए दूसरे कामों में लगा दिए. ये पैसे कहां गए, इसका भी कोई स्पष्ट जवाब इनके पास नहीं है.

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