ओला और ऊबर मोबाइल एप के जरिए टैक्सी बुक करना काफी आसान हो गया है, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम कैब बुक कर देते हैं लेकिन कैब ड्राइवर आखिरी मौके पर कैब कैंसिल कर देता है. ऐसे में अक्सर यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. हालांकि अब इस समस्या से यात्रियों को दिल्ली सरकार निजात दिलाने की तैयारी में हैं. दिल्ली सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है जिससे ऐसी स्थिति में ड्राइवर पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दिल्ली सरकार कैब को लेकर सख्त नीति अपनाने जा रही है. इसके तहत अगर किसी ऐप बेस्ड कैब एग्रिगेटर का ड्राइवर पिकअप प्वाइंट पर आने से मना कर देता है तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा. दिल्ली सरकार की इस नीति में सर्ज प्राइसिंग पर नियंत्रण करने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है.
ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर कैब में छोड़छाड़ या गलत व्यवहार की शिकायत किसी यात्री के जरिए की जाती है तो ऐग्रिगेटर को ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना होगा. वहीं ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा सर्ज प्राइसिंग को लेकर ऐग्रिगेटर्स को परिवहन विभाग से तय न्यूनतम और अधिकतम किराए की पॉलिसी को अपनाना होगा. अगर उस रेट का पालन नहीं होता है और ज्यादा चार्ज किया जाता है तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
लेना होगा लाइसेंस
टैक्सी स्कीम, 2017 के ड्राफ्ट को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतेंद्र जैन के नेतृत्व में पैनल के जरिए तैयार किया जा रहा है. जल्द ही इस नीति को पूरा कर दिल्ली कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है. वहीं एक बार इन नियमों के लागू होने के बाद ऐप बेस्ड ऐग्रिगेटर्स को दिल्ली में अपने काम के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा. जिसके बाद उन्हें 24x7 कॉल सेंटर चलाना होगा और साथ ही अपनी हर कैब का लाइव जीपीएस डेटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को देना होगा.
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