राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने ऋषिकेश में गंगा किनारे लगने वाले कैंप पर बैन हटा दिया है.
एनजीटी ने उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, कौडियाला से ऋषिकेश तक इलाके में कैंपिंग लगाने के फैसले को फिर से शुरू करने का आदेश दिया. हालांकि इसमें शर्तें लागू की गयी हैं. अब गंगा किनारे के 35 जगहों में सिर्फ 25 जगहों पर कैंप लगाने का निर्देश है.
साल 2015 में एनजीटी ने गंगा की बढ़ती गंदगी को देखते हुए गंगा किनारे पर कैंपिंग के लिए रोक लगा दी थी. हालांकि हरित अधिकरण ने यह स्पष्ट किया था कि राफ्टिंग से नदी या वातावरण में कोई ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है और इसलिए हम राफ्टिंग गतिविधि को जारी रखने की अनुमति दी थी.
साथ ही गोमुख से हरिद्वार तक किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगी थी. इसके साथ ही वहां गंगा में कचरा बहाने वाले होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों पर 5000 रुपए रोजाना के दर से जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया था.
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