गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा कि हम टूरिज्म एक्ट में बदलाव किया है, पब्लिक में ड्रिंकिंग और कुकिंग करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लग सकता है या तीन महीने की जेल हो सकती है. विधानसभा में विधेयक पारित होना बाकी है, हम एक एडवाइजरी भी जारी करेंगे.
Goa, Tourism Minister Manohar Ajgaonkar: We have made amendments in the Tourism Act, drinking or cooking in public will attract a fine of Rs. 2000 or imprisonment for three months. The Bill is yet to be passed in the Assembly, we will also issue an advisory. pic.twitter.com/Dp7mvuqhRR
— ANI (@ANI) January 24, 2019
इससे पहले गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने काम के लिए घाटियों को गोवा आने से मना करके और गोवा वालों को तवज्जोह देने की बात कहकर नया विवाद छेड़ दिया था. मराठी और कोंकणी भाषा में घाटि शब्द सामान्य तौर पर अन्य प्रदेशों, विशेष रूप से पड़ोसी महाराष्ट्र से आए दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता है.
मंत्री ने बीते 15 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी लेकिन तुरंत ही जोड़ा कि घाटि कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है. अपने मंत्रालय द्वारा समुद्र तटों की सफाई के लिए निविदा प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए अजगांवकर ने कहा, जिसे भी मुख्य ठेका मिलेगा, वही काम करेगा. प्राथमिकता गोवा वालों को दी जानी चाहिए और बाहरी घाटि इसमें नहीं आ सकते हैं. जब कुछ पत्रकारों ने घाटि शब्द की ओर इंगित किया तो मंत्री ने कहा- घाटि खराब शब्द नहीं है. घाटि का अर्थ घाटों (पर्वतों) में रहने वाले लोग हैं.
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