रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. दरअसल इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में रामजन्मभूमि मामले पर जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
Supreme Court has rejected plea seeking early hearing in Ayodhya title suit in connection with Ram Janmabhoomi Babri Masjid case. pic.twitter.com/JHRmEqtdU6
— ANI (@ANI) November 12, 2018
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. इससे पहले अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी थी और कहा था कि मामले की नियमित सुनवाई पर फैसला भी अब जनवरी में ही होगा.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी कर सकते हैं मामले पर जल्द सुनवाई की मांग
वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने राम मंदिर मामले पर बयान देते हुए कहा था कि विवादित स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए ताकि देश का मुसलमान ‘सुकून, सुरक्षा और सम्मान’ के साथ रह सके. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना चाहिए ताकि देश में शांति और भाईचारा मजबूत हो सके.
दरअसल, कुछ मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए आयोग को एप्लीकेशन दी है और इस मामले में आयोग से पहल करने की मांग की है.
अल्पसंख्यक आयोग 14 नवंबर को अपनी मासिक बैठक में इन एप्लीकेशन पर विचार करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मामले पर जल्द फैसला सुनाने का आग्रह कर सकता है.
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