live
S M L

राजस्थान: गुर्जरों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा में बिल पास

इसके तहत राज्य की शिक्षण संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के अति पिछड़े वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

Updated On: Feb 13, 2019 04:05 PM IST

Bhasha

0
राजस्थान: गुर्जरों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा में बिल पास

बुधवार को राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित राज्य की पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी एक विधेयक विधानसभा में पास कर दिया है. विधेयक ऐसे समय में पास किया गया है जब गुर्जर समुदाय के लोग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर छह दिन से आंदोलन पर हैं.

राज्य सरकार की ओर से मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) संशोधन विधेयक 2019 पेश किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2017 में इस संबंध में बने पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई है. इसके तहत अधिनियम की धारा तीन और चार में संशोधन प्रस्तावित है.

इसके तहत राज्य की शिक्षण संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के अति पिछड़े वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसी तरह राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में इस वर्ग के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण होगा.

विधेयक में इन पांच जातियों का नाम

- बंजारा/ बालदिया/लबाना

- गाडिया लोहार/ गाडोलिया

- गुर्जर/गुज्जर

- राइका/ रैबारी/ देबासी

- गडरिया/गाडरी/ गायरी

इन जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के साथ राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है.

 

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi