अलवर लिंचिंग में मारे गए रकबर खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि इस केस की सुनवाई राजस्थान के बाहर कराई जाए.
Alwar lynching case: Supreme Court to hear plea seeking court monitored probe by victim's family next week. The plea also seeks to transfer trial out of Rajasthan. pic.twitter.com/J064kyKKxm
— ANI (@ANI) September 10, 2018
अलवर जिले में गाय तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 20 जुलाई की रात को रकबर खान की बुरी तरह पिटाई की थी जिसके बाद अस्पताल में मौत हो गई थी.चार्जशीट में तीन आरोपियों को रकबर की पिटाई और हत्या का आरोपी बनाया गया है. जिन तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र और नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 323, 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.
राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि साक्ष्यों से तो यह हिरासत में मौत का मामला दिखता है. इस मामले में एक एएसआई को निलंबित किया गया जबकि तीन सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया था कि खान की मौत चोटों के कारण हुई. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी.
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