दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री का सामान चोरी होने पर रेलवे से उसे मुआवजा देने को कहा है.
रेलवे को सामान की सुरक्षा करनी होगी सुनिश्चित
आयोग ने रेलवे की अपील को खारिज करते हुए उसे सेवा में कमी के लिए 35 हजार रुपए का हर्जाना देने और शिकायतकर्ता के मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपए देने को कहा है.
इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनके सामान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी.
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आयोग ने रेलवे के उस दावे को खारिज कर दिया कि वो सामान के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि चोरी हुए सामान को बुक नहीं किया गया और ना ही उसके लिए भुगतान किया गया था.
जवाब में आयोग ने कहा कि यात्री ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं.
क्या था मामला?
हरियाणा निवासी श्वेता चौधरी ने 9 अक्तूबर 2010 को हबीबगंज जाने के लिए नई दिल्ली से भोपाल एक्सप्रेस में टू टियर एसी में टिकट बुक कराया था. यात्रा के दौरान उनका बैग चोरी हो गया था.
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शिकायतकर्ता के मुताबिक चोरी हुए बैग में एक लैपटाप और 45 हजार रुपए की कई मूल्यवान वस्तुएं थीं.
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