भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है. रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को मिलने वाला मुआवजा रेलवे ने दोगुना कर दिया है.
1 जनवरी 2017 से रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 8 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इससे पहले सरकार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देती थी.
Indian Railways doubles the compensation for those killed/ injured in rail accident with effect from Jan 1 '17- ADG(PR) Railways,Anil Saxena
— ANI (@ANI_news) December 26, 2016
रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर के दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं तो उस हालत में भी उसे 8 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह अगर यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2 लाख 40 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा.
एक हाथ की दो अंगुलियां कटने पर 1लाख 60 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. सबसे कम 64 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा.
रेलवे ने इससे पहले 1997 में नियमों में बदलाव किया था. हाल ही में पटना इंदौर-पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी. जिसमें मरने वालों की संख्या 100 के आसपास थी.
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