पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के एक सेक्शन में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है. इसमें हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर लगे होटल, रेस्तरां और क्लब को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से छूट मिली है जिसमें हाइवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर रोक है.
कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने शनिवार को नई एक्साइज पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है. नई नीति के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के अंदर शराब के कारोबार को बैन कर दिया है. लेकिन ये प्रतिबंध होटल, रेस्तरां और क्लब पर लागू नहीं होंगे.
कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो होटल, रेस्तरां और क्लब नेशनल हाइवे पर चल रहे हैं, उन्हें होटल के अंदर शराब परोसने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, शराब की खपत पर नहीं है.' लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि बिक्री के बिना होटलों में शराब की खपत कैसे हो सकती है.
एक अधिकारी ने कहा, 'होटल और क्लबों में शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट नहीं था. इससे राज्य की आर्थिक सेहत और हाइवे से जुड़े रोजगार पर भी असर हो रहा था. इसलिए हमने इस संशोधन में बदलाव करते हुए इसे स्पष्ट किया है.'
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