दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. वहीं प्रदेश सरकारों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि इसकी असली वजह क्या है? हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का मानना है कि पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित हुई है. वहीं हरियाणा और पंजाब की सरकार की राय एकदम जुदा है.
अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा की सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जो राज्य पराली ना जलाने का दावा कर रही हैं वो पहले सैटेलाइट की तस्वीरें देख लें. उनमें साफ दिख रहा है कि वहां पराली जलाई जा रही है. खासकर हरियाणा में. मैं विनती कर रहा हूं कि राजनेता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बजाय इस समस्या का हल निकालें.
Punjab and Haryana Govts claiming that there is no stubble burning in these states is wrong. Satellite images show stubble burning, especially in Punjab. I appeal that politicians should not give irresponsible statements, rather help resolve the issue: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/2VRexaT0bN
— ANI (@ANI) November 1, 2018
दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा बेहद प्रदूषित हो चुकी है. लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है. ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि दिवाली को देखते हुए मार्केट में ग्रीन पटाखें लाए गए हैं. हालांकि अभी से अगले कुछ दिनों तक वायु की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही.
Green firecrackers have been introduced ahead of Diwali. As of now, in the next few days, there is no chance of improvement in the air quality but we are trying our best: Union Environment Minister Dr Harsh Vardhan on air pollution in Delhi pic.twitter.com/MTdpGAuCxj
— ANI (@ANI) November 1, 2018
दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके आदेशानुसार उसने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की रजिष्ट्री को जब्त कर लिया है. वह 20 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच शहर में कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश के लिए दिल्ली के 13 प्रवेश बिंदुओं पर रेडियो और फ्रीक्वेंसी पहचान डिवाइस (आरएफआईडी) स्थापित करेगी.
Delhi Government tells Supreme Court it has deregisterd diesel vehicles which are more than 10 years old and petrol vehicles which are more than 15 years old, in compliance with NGT and Supreme Court order. https://t.co/Gc54bKP4ZU
— ANI (@ANI) November 1, 2018
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की उन सोशल मीडिया वेबसाइट की ज्यादा से ज्यादा प्रचार की बात कही है, जिसमें दिल्लीवासी प्रदूषण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रदूषण बोर्ड ने कुछ दिनों पूर्व ही प्रदेश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई थीय अब तक 18 लोगों ने इस पर शिकायत भी दर्ज करा दी है.
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