पुणे में पहली बार किसी महिला को गैंगरेप के आरोप में सजा सुनाई गई है. पुणे की एक सेशन कोर्ट ने एक 34 साल की महिला और तीन पुरुषों को 12 साल की लड़की के रेप के आरोप के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.
महिला बच्ची की मौसी है और बाकी के दोषी व्यक्ति उसकी मां के रिश्ते के भाई हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने महिला को इस अपराध का मास्टरमाइंड बताया है. इस महिला को 29 जून, 2016 गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेजा गया था. वहीं बाकी के तीन पुरुषों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
हालांकि पुणे कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया है.
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राजेश कवेडिया ने बताया कि चारों को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं के तहत दोषी पाया गया. इसमें संशोधित क्रिमिनल लॉ की धारा 376-D के तहत, जिसमें गैंगरेप का जिक्र है, भी शामिल किया गया क्योंकि संशोधन के बाद अब ये कानून जेंडर न्यूट्रल हो गया है.
ये मामला मई, 2016 का है, जब पीड़िता विदर्भ से गर्मियों की छुट्टी में अपने मौसी के घर मुंढवा में आई थी. तब चारों ने मिलकर उसके गैंगेरेप का प्लान बनाया था. बच्ची की शिकायत पर 31 मई को शिकायत दर्ज की गई और इसके बाद जून में गिरफ्तारियां हुईं.
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