डिजिटल इंडिया पर सरकार के जोर के बावजूद राष्ट्रपति पद के चुनाव में कार्ड या डिजिटल मनी नहीं चलेगी. उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 15000 रुपए के नोट जमा कराने होंगे.
नियम के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनावों में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव अधिकारी को नकद रकम जमा करनी होगी.
सूत्रों ने बताया कि वहां बैठा एक बैंक अधिकारी नोटों की जांच करेगा और उसे गिनेगा.
डिजिटल या चेक में पेमेंट की इजाजत नहीं
उम्मीदवार यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक में भी जमा करा सकता है. उसकी पावती नामांकन पत्र के साथ जमा करानी होगी.
सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों को रकम की अदायगी डिजिटल रूप में या चेक की शक्ल में करने की इजाजत नहीं है.
अब तक 15 लोगों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. इनमें से सात को अब तक उचित दस्तावेज नहीं होने के चलते अयोग्य घोषित किया जा चुका है.
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