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प्रद्युम्न मर्डर: रायन स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत रहेगी बरकरार

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में राजेश-नुपूर तलवार को बरी करवाने वाले जाने-माने वकील तनवीर अहमद मीर अब आरोपी छात्र की पैरवी कर रहे हैं

Updated On: Dec 11, 2017 01:26 PM IST

Ravishankar Singh Ravishankar Singh

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प्रद्युम्न मर्डर: रायन स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत रहेगी बरकरार

प्रद्युम्न मर्डर में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के तीन ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत बरकरार रखी है. पिछले महीने ही रायन स्कूल के तीन ट्रस्टियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था.

21 नवंबर को हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को जमानत दी थी. प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. सीबीआई ने भी हाईकोर्ट में पिंटो परिवार के अग्रिम जमानत का विरोध किया था.

सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट के सामने साबीआई और प्रद्युम्न के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल केस को कनेक्ट करने में नाकाम साबित हुए. 

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वहीं, दूसरी तरफ पिटों परिवार का कहना था क्योंकि अब इस हत्याकांड में एक छात्र की गिरफ्तारी हो चुकी है. ऐसे में उन पर दोष देना ठीक नहीं है. इस ग्रुप के पास देशभर में कई स्कूल हैं और जमानत रद्द हो जाने पर स्कूल के प्रबंधन पर इसका असर देखने को पड़ सकता है. 

Gurugram: Tight security arrangements outside the Ryan International School in the view of protests in Gurugram on Sunday, two days after a 7-year-old class II student of the school was brutally murdered. PTI Photo (PTI9_10_2017_000148B)

आठ सितंबर को हुई थी हत्या, 22 को सीबीआई ने लिया था केस 

गौरतलब है कि गुरुग्राम के रायन इंटरनेशल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या आठ सितंबर को स्कूल के ही टॉयलेट में कर दी गई थी. हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में रायन स्कूल के ही एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. बाद में 22 सितंबर 2017 को सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया था. 

सीबीआई के हाथ में केस आते ही एक नया मोड़ ले लिया था. सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं कक्षा के एक छात्र को इस केस में आरोपी बना कर सनसनी फैला दी थी. छात्र की गिरफ्तारी ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी को पलट दिया था. हरियाणा पुलिस की ओर से गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक फिलहाल जमानत पर बाहर है. 

छात्र की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई की तरफ से नई दलील और आरोपी छात्र की तरफ से नए-नए हथकंडे अपनाने के बाद इस केस में कई नए मोड़ आए. अब सीबीआई इस कोशिश में लग गई है कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. 

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लेकिनइस केस ने एक बार फिर से नई करवट ली है. आरुषि-हेमराज मर्डर केस में राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपूर तलवार को बरी करवाने वाले जाने-माने वकील तनवीर अहमद मीर अब आरोपी छात्र की पैरवी कर रहे हैं. 

पहले बस कंडक्टर की हुई थी गिरफ्तारी, बाद में पकड़ा गया था छात्र 

गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने इस हत्याकांड में उस वक्त एक बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. हरियाणा पुलिस की ओर से अशोक की गिरफ्तारी पर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर का भी कहना था कि असली कातिल को बचाया जा रहा है. बाद में गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक ने भी हरियाणा पुलिस पर जबरदस्ती हत्या की बात कबूल करवाने का आरोप लगाया था. 

दिल्ली से सटे हरियाणा स्थित गुरुग्राम के रायन इंटरनेशन स्कूल में प्रद्युम्न मर्डर केस मामले में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया है.

प्रद्युम्न मर्डर केस में गिरफ्तारी से बचने से के लिए रायन स्कूल मैनेजमेंट के मालिक पिंटो परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थीजिसे कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी. 

प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार छात्र के बालिग और नाबालिग होने पर 13 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है. पिछले शुक्रवार को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी छात्र के नाबालिग या बालिग होने की याचिका पर सुनवाई हुई थी. 

आरोपी छात्र के वकील की ओर से बोर्ड के सामने एक और याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि बोर्ड बालिग या नाबालिग पर फैसले देने में जल्दबाजी न करे. इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास आरोपी छात्र का सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट और साइको टेस्ट रिपोर्ट बरामद हो गई है जिसे पिछले शुक्रवार को भी नहीं खोला गया. उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को 13 दिसंबर को खोला जाएगा.

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