बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर कठुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया.
शीर्ष अदालत ने कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड में तीन गवाहों से पूछताछ के दौरान उनके परिवार के सदस्यों को वहां रहने की अनुमति दे दी थी.
बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ ऐसे की जाए कि परिवार के सदस्यों को दिखाई पड़े ताकि तीन छात्रों पर दबाव डाले जाने और उन्हें प्रताड़ित किए जाने की संभावना खत्म की जा सके.'
उन्होंने कहा, 'मामले में पूछताछ बहाल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और रिश्तेदारों को तीन लड़कों के साथ रहने की अनुमति नहीं दी गई.'
बीजेपी नेता ने कहा कि कठुआ मामले में आरोपी के तीन मित्रों साहिल शर्मा, सचिन शर्मा और नीरज शर्मा ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है.
कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में तीनों गवाहों के रिश्तेदारों को पूछताछ के दौरान उनके साथ रहने की इस शर्त पर अनुमति दे दी थी कि वे जांच कक्ष में नहीं जाएंगे और पूछताछ कुछ दूरी से देखेंगे.
गुप्ता ने कहा कि इस मामले को जम्मू कश्मीर के डीजीपी एस पी वैद के समक्ष उठाया गया. उन्होंने अपराध शाखा को तत्काल आदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें.
अल्पसंख्यक खानाबदोश समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट एक गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी. उसका शव कुछ सप्ताह बाद उसी इलाके से पाया गया था. उसका कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे सामूहिक बलात्कार किया गया था.
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